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MLC चुनाव में मुखिया, पंच और सरपंच को मिलेगा वोटिंग का अधिकार, बिहार की मांग को केंद्र से मिली मंजूरी

1st Bihar Published by: Updated Sun, 13 Mar 2022 09:04:19 AM IST

MLC चुनाव में मुखिया, पंच और सरपंच को मिलेगा वोटिंग का अधिकार, बिहार की मांग को केंद्र से मिली मंजूरी

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PATNA : बिहार विधानपार्षद चुनाव में पहली बार मुखिया के साथ सवा लाख पंच और सरपंच भी एमएलसी चुनने में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने इसको लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। अब बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। 


लेकिन अभी इसमें एक पेंच फंसा है कि केंद्र सरकार के बाद अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। पंच-सरपंच को वोटर बनाने की कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की सहमति जरुरी है। यह देखते हुए पंचायती राज विभाग ने पंचों और सरपंचों को भी वोटर बनाने के लिए अब प्रदेश के निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई शुरु कर दी है। 


यदि चुनाव आयोग से भी सहमति मिल जाती है तो सांसद, विधायक, राज्य सभा व विधान परिषद के सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड पंचायत सदस्य, नगर निगम सदस्य, नगर परिषद सदस्य, नगर पंचायत सदस्य और कंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य  एमएलसी चुनने में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 


आयोग की सहमति मिलते ही वर्षों से वोटर बनाने के लिये संघर्ष कर रहे राज्य के सवा लाख पंचों और सरपंचों को न्याय मिलने का रास्ता साफ होगा। पंच-सरपंच के राज्यस्तरीय संघ बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ कई सालों से लड़ाई लड़ता रहा है।