1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 01 Aug 2024 02:24:46 PM IST
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DESK: इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, मधुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया और मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
इससे पहले हाई कोर्ट ने 6 जून को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की थीं जिनपर मुस्लिम पक्ष ने गोपनीयता पर सवाल उठाए और उन्हें खारिज करने की अपील हाई कोर्ट से की थी हालांकि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार करते हुए हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया है।