मुजफ्फरपुर: पशु व्यवसायी से लूट का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, कैश भी बरामद सरैया बाजार से अयोध्या के लिए 17वां जत्था रवाना, अजय सिंह का हुआ जोरदार स्वागत Bihar News: ‘परिवार बचाओ, संपत्ति बचाओ यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी’ रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला Bihar News: ‘परिवार बचाओ, संपत्ति बचाओ यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी’ रोहित कुमार सिंह का बड़ा हमला बड़हरा में माई-बहन सम्मान योजना को मिला जबरदस्त समर्थन, 50 हज़ार से अधिक फॉर्म जमा Traffic Challan: माफ होंगे 12.93 लाख गाड़ियों के चालान, वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत Traffic Challan: माफ होंगे 12.93 लाख गाड़ियों के चालान, वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत Bihar Politics: बिहार में विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त का मामला, BJP एमएलए से EOU ने तीन घंटे तक की पूछताछ; अब JDU विधायक की बारी Bihar Politics: बिहार में विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त का मामला, BJP एमएलए से EOU ने तीन घंटे तक की पूछताछ; अब JDU विधायक की बारी मोतिहारी के इन सरकारी स्कूलों में 'चवन्नी' का काम नहीं और BSEIDC से करोड़ों की अवैध निकासी ! खुलासे के बाद भी भुगतान को लेकर 'पटना' भेजी जा रही सैकड़ों फाइल
1st Bihar Published by: Updated Sat, 03 Sep 2022 12:41:27 PM IST
- फ़ोटो
DELHI : LTC घोटाले में दोषी करार दिए गए पूर्व राज्यसभा सांसद और आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सजा की अवधि पर आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बीते 29 अगस्त को कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अनिल सहनी समेत तीन लोगों को दोषी ठहराया था। 31 अगस्त को सजा की अवधि के मामले पर सुनवाई हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया जाना है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल आज कोर्ट का फैसला सुनाएंगे। बीते 29 अगस्त को कोर्ट ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाले में आरजेडी विधायक अनिल सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट एनएस नायर और अरविंद तिवारी को दोषी करार दिया था। 31 अगस्त को सजा की अवधि पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
पूरा मामला यात्रा और महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी से भुगतान का दावा करने से जुड़ा है। आरजेडी विधायक अनिल सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए बिना कोई यात्रा किए उन्होंने भुगतान के लिए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास उपलब्ध कराये थे। इसके जरिए अनिल सहनी ने राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी।
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2013 को अनिल सहनी एवं अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी। 29 अगस्त को मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने अनिल सहनी और दो अन्य लोगों को दोषी करार दिया। बता दें कि अनिल सहनी साल 2010 से 2018 तक जेडीयू से राज्यसभा सांसद रहे। इसके बाद 2020 में आरजेडी की टिकट पर कुरहनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने।