ब्रेकिंग न्यूज़

Tejashwi Yadav Delhi : तेजस्वी यादव ने चुनाव हार के 13 दिन बाद पटना से दिल्ली के लिए भरी उड़ान, मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी Garib Rath Express : रेलवे ट्रैक पर गिरा तेज रफ्तार लोडेड ट्रक, बाल-बाल बची गरीबरथ एक्सप्रेस NITISH KUMAR : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की समीक्षा बैठक में दिए अहम निर्देश, अधिकारियों को मिला यह टास्क Police Transfer : बिहार पुलिस में बड़ा उलटफेर, SP ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला; देखिए पूरी लिस्ट Bihar News: 'खनन इंस्पेक्टर' ने UP के ट्रक मालिक से 4.40 लाख रिश्वत लिया ! आदेश के 3 महीने बाद अब शुरू हुई जांच...28 नवंबर को सबूत देने को कहा गया Bihar assembly election : अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं को दी नसीहत, कहा– विजय का घमंड न हो, ‘जहां कम, वहां हम’ अपनाएं Bhagalpur road accident : टाटा टियागो ने पैदल चल रहे दो लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल Bihar Tourism : बिहार में पर्यटन के लिए मूविंग फाइव स्टार होटल: चंडीगढ़ से आए रहे दो खास वैन; जानिए क्या होगा किराया Bihar Government Scheme : राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैंप लगाकर कार्ड बनाने के निर्देश; प्रधान सचिव ने दिया आदेश Vigilance Raid Rosra : समस्तीपुर में निगरानी की बड़ी कार्रवाई: रोसड़ा EO के ठिकानों पर छापेमारी, नकदी व महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त

लिव इन पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, बिना तलाक लिये किसी के साथ नहीं रह सकती विवाहिता

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 12 Mar 2024 10:19:05 PM IST

लिव इन पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, बिना तलाक लिये किसी के साथ नहीं रह सकती विवाहिता

- फ़ोटो

DESK: लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना तलाक लिये कोई भी विवाहिता लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ऐसे रिश्तों को यदि मान्यता दी गयी तो अराजकता बढ़ेगी।


हाईकोर्ट ने बताया कि हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों जीवित हैं और तलाक नहीं लिया है। तो ना तो पति दूसरी शादी कर सकता है और ना ही पत्नी ही दूसरी शादी कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति से तलाक लिए बिना कोई भी पत्नी अन्य के साथ लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकती। 


ऐसे रिश्तों को कोर्ट मान्यता नहीं दे सकता क्योंकि इससे अराजकता बढ़ेगी। न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की अदालत ने  लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विवाहिता की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि याचिका दाखिल करने वाली महिला दो बच्चों की मां है। पति को बिना तलाक दिये वो दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही है। मामला जब कोर्ट में आया तो याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने दो हजार रूपये का जुर्माना महिला पर लगाया। कहा कि ऐसे रिश्तों को यदि मान्यता दी गयी तो अराजकता बढ़ेगी।