RANCHI : चारा घोटाला मामले में दोषी लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से सीबीआई ने इनकी जमानत याचिका रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से उठाई है। इस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी नोटिस जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने मूल याचिका के साथ सीबीआई की इस याचिका को भी शामिल किया है।
सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है, जिसमें लालू यादव को जमानत पर रिहाई मिली। लालू को झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार दिए जाने के चलते लालू को जेल हुई थी।
मालूम हो कि, लालू परिवार अभी रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में काफी परेशान चल रही है। जिसमें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को जमानत दी। वे 15 मार्च को स्पेशल कोर्ट के सामने पेश हुए थे। इस केस में सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी एजेंसी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है।
आपको बताते चलें कि, ईडी ने छापेमारी के बाद एक करोड़ रुपए कैश जब्त करने और 600 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया। लालू यादव ने यूपीए के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री रहते, कथित रूप से इस घोटाले को अंजाम दिया था। 2004-09 के दौरान बड़ी संख्या में लोग रेलवे के अलग-अलग जोन के लिए ग्रुप-डी कैटगरी में भर्ती किए गए थे. इसके लिए उन लोगों ने कथित रूप से लालू परिवार को जमीनें दी थी. केस में एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी शामिल है।