लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

DESK : लखीमपुर मामले में मुख्य आरोपी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुसीबत बढ़ गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. आज कोर्ट ने आदेश सुनते हुए आशीष मिश्रा की जमानत याचिका ख़ारिज कर दिया है.


दरअसल, लखीमपुर खीरी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत आदेश को निरस्त कर दिया था. साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए. इस पर हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी.


बता दें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है.