कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर आज कोर्ट में सुनवाई, अपहरण के मामले में फरार हैं पूर्व मंत्री

कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर आज कोर्ट में सुनवाई, अपहरण के मामले में फरार हैं पूर्व मंत्री

PATNA : अपहरण के मामले में फंसे पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्डर राजू सिंह अपहरण केस में  आज कोर्ट मे सुनवाई होनी है। नीतीश कुमार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं। पटना पुलिस ने दानापुर की कोर्ट में पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए अर्जी लगाई है। दरअसल, बीते 14 सितंबर को मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अजय कुमार के छुट्टी चले जाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। आज सभी की नजर कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं कि कोर्ट पूर्व मंत्री के खिलाफ नन बेलेवल वारंट जारी करेगी या फिर उन्हें राहत मिलेगी।


बता दें कि साल 2014 में राजीव रंजन नामक शख्स को अगवा कर लिया गया था। पटना के बिहटा थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ, जिसमें अनंत सिंह और कार्तिकेय सिंह को आरोपी बनाया गया। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया। इसी बीच बिहार में सरकार बदली और कार्तिकेय सिंह को बिहार का कानून मंत्री बना दिया गया। जिस दिन उन्हें राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेनी थी उसी दिन कोर्ट में भी सरेंडर करना था।


सरकार पर बन रहे दवाब के बाद कानून मंत्री से हटाकर कार्तिक कुमार गन्ना उद्योग मंत्री का पद की जिम्मेदारी दी गयी। कार्तिक के विवादों में आने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका विभाग बदल दिया था लेकिन विभाग बदले जाने के कुछ घंटे बाद ही कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मामले पर दानापुर कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।


इस बीच उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम मोकामा स्थित कार्तिकेय सिंह के पैतृक आवास पर गई थी लेकिन वे वहां नहीं पाए गए। इसके बाद कंकडबाग स्थित पूर्व मंत्री के आवास पर भी पुलिस टीम पहुंची थी लेकिन वहां भी वे मौजूद नहीं थे। जिसके बाद पटना पुलिस ने पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। जिसपर बीते 14 सितंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन जज के छुट्टी पर होने के कारण मामले की सुनवाई टल गई थी, जिसपर आज सुनवाई होनी है।