PATNA: बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद खुद कानूनी दांव पेच में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल जनता दल यूनाईटेड (जेडीयू) के नेता श्याम बिहारी प्रसाद की चुनाव याचिका को रद्द करने के लिए शमीम अहमद ने अंतरिम याचिका दायर की थी। जिसे आज पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में JDU नेता श्याम बिहारी प्रसाद की चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
बता दें कि कानून मंत्री शमीम अहमद के द्वारा दायर अंतरिम याचिका में यह कहा गया था कि याचिका में कारण नहीं बताया गया है। उनके वकील एसडी संजय ने कोर्ट को कहा कि मंत्री शमीम अहमद के खिलाफ दो आपराधिक मुकदमें लंबित थे। जिसकी जानकारी नॉमिनेशन के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को दे दी थी।
जबकि जेडीयू नेता का आरोप है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरकटिया से राजद प्रत्याशी शमीम अहमद ने कथित रूप से शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद ने उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जेडीयू नेता ने शमीम अहमद पर गलत सूचना देकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। अब इस मामले की सुनवाई 18 मई को होगी।