PURNIA: जमीन से छेड़छाड़ मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए, बिहार के पूर्णिया में नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. यह मामला वकील संजुक्ता कुमारी के जमीन जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ का है. फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने नगर अंचलाधिकारी के खिलाफ कोर्ट ने नगर अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
बता दें नगरअंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ जमीन से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है. वकील संजुक्ता कुमारी ने कोर्ट में एक मामला दर्ज करवाया था. जहां अंचलाधिकारी अशोक कुमार पर जमीन जमाबंदी मामले में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. वहीं कोर्ट में उपस्थित न होने पर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने सख्ती अपनाते हुए अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी अशोक कुमार को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं आए. जिसके बाद उपस्थित नहों होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है. वही इसके बाद भी नगर CO ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ऑफिस जाकर अपना काम करने में व्यस्त दिखाई दिए. ये वारंट सिविल कोर्ट पूर्णिया के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की ओर से के. नगर सीओ अशोक कुमार, गिरीश कुमार सिंह और पुरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध जारी किया गया है.