PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों के मामले में वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार के आग्रह पर संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है.
इसके पूर्व वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष हड़ताल से जुड़े पेपर कटिंग और फोटोग्राफ को अदालत के समक्ष रखा था. अदालत ने उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए सभी हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर तैनात होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि वे शहर से कूड़ा कचरा हटाने का काम तत्काल प्रारंभ से करें. साथ ही साथ ये कर्मचारीगण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार का नुक़सान नहीं पहुंचाया जाए.
कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त को निर्देश जारी कि हड़ताली कर्मचारियों के सभी यूनियनों और संगठनों से विचार विमर्श कर उनकी मांगों का समाधान करने को कहा है. उनके बकाए वेतन के भुगतान की व्यवस्था भी शीघ्र करने को कहा है. वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस कॉरोना संकट के समय नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. इससे पूरे पटना में कूड़ा कचरा जमा हो गया है, जिसकी वजह से जनता के स्वास्थ्य को काफी खतरा उत्पन्न हो गया है. यदि हड़ताल को नहीं रोका गया, तो पूरे शहर में करोना महामारी का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा. कोर्ट ने उनके अनुरोध पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. अधिवक्ता छाया कृति को कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 29 सितंबर को होगी.