1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Sep 2019 09:46:54 PM IST
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PATNA : हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. पटना उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एकेडमी डायरेक्टर ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया. इसलिए कोर्ट ने उन्हें बुधवार को न्यायालय में हाजिर होने के लिए तलब किया.
डी एल एड पाठ्यक्रम के लिए जहानाबाद के एक टीचर ट्रेनिंग कालेज को अदालती आदेश के बाद भी संबद्धता नहीं दिए जाने पर पटना हाई कोर्ट ने BSEB के निदेशक (एकेडमी) को तलब किया हैं. इस मामलें पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. निदेशक (अकादमिक) को बुधवार को हाई कोर्ट में हाज़िर होना हैं.