पूर्व IPS अधिकारी पर भड़के तेज प्रताप, पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराया FIR बिहार में VVIP गाड़ियों पर TOLL TAX खत्म, परिवहन विभाग ने जारी किया यह निर्देश विधानसभा सत्र के बीच यूरोप चले गए तेजस्वी यादव? शिवानंद तिवारी के आरोप से बिहार की सियासत गरमाई, कहा...मैदान छोड़ दिया मंदिरों की तरह मदरसों और मस्जिदों में भी लगाए जाएं CCTV कैमरे, संसद में बोले रामायण के ‘राम’ जमुई में बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल CHAPRA: ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से छपरा के लाल की मौत, गुजरात पुलिस में थे तैनात कमरिया गोले-गोले-गोले-डोले राजा जी: शराब की बोतल और डांसर का जलवा, नगर निगम के डिप्टी मेयर का वीडियो वायरल एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह एयरपोर्ट निर्माण पर ग्रहण: केंद्र सरकार ने बिहार के इस जिले में हवाई अड्डा बनाने से किया इनकार, सामने आई यह बड़ी वजह Bihar Bhumi: बिहार में जमीन की ई-मापी की निगरानी होगी सख्त, समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अमीनों के कार्य की मांगी रिपोर्ट
1st Bihar Published by: Updated Tue, 24 Sep 2019 09:46:54 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. पटना उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एकेडमी डायरेक्टर ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया. इसलिए कोर्ट ने उन्हें बुधवार को न्यायालय में हाजिर होने के लिए तलब किया.
डी एल एड पाठ्यक्रम के लिए जहानाबाद के एक टीचर ट्रेनिंग कालेज को अदालती आदेश के बाद भी संबद्धता नहीं दिए जाने पर पटना हाई कोर्ट ने BSEB के निदेशक (एकेडमी) को तलब किया हैं. इस मामलें पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. निदेशक (अकादमिक) को बुधवार को हाई कोर्ट में हाज़िर होना हैं.