ब्रेकिंग न्यूज़

Ayush Mhatre: आयुष म्हात्रे ने पहले ही मैच में तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड, विस्फोटक बल्लेबाजी देख फैंस बोले “इसे अब तक बचाकर क्यों रखा था” बेतिया में ग्रामीणों का इंसाफ: गांव की लड़की से छेड़खानी करने वाले 2 मनचलों को जमकर पीटा, चेहरे पर कालिख लगाकर चप्पल से पिटाई का Video Viral Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई गैंग में धड़ल्ले से हो रही युवाओं की भर्ती, चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने तैयार किया मास्टरप्लान वर्दी का ख्वाब साकार कर रहे हैं अजय सिंह, फिजिकल की तैयारी के लिए युवाओं को दे रहे हाई जम्पिंग गद्दा कर्नाटक में पूर्व DGP की हत्या, पत्नी पर लगा संगीन आरोप, बिहार के रहने वाले थे ओम प्रकाश PBKSvsRCB: पंजाब किंग्स पर जीत के साथ विराट कोहली ने तोड़ डाला धोनी का यह बड़ा रिकॉर्ड, अब रोहित शर्मा की बारी Bihar News: चुनावी साल में केंद्र सरकार ने खोला खजाना, बिहार के लिए बनाया विकास का यह मेगा प्लान; जानिए.. Bihar News: एक गलती और कई दुकानें राख में तब्दील, लाखों की संपत्ति स्वाहा, कहीं आप भी तो नहीं करते यह भूल? मुंगेर में 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार बनाते 3 कारीगर गिरफ्तार Bihar Crime: शराब तस्करों का पीछा करने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलटी, 2 पुलिसकर्मी घायल, तस्कर गिरफ्तार

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, HC ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को सही बताया

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, HC ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को सही बताया

DESK: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी।


दरअसल, वाराणसी के ज्ञानवापी केस में बीते 31 दिसंबर को हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली थी। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजापाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी थी।हिंदू पक्ष ने कोर्ट से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में एक फरवरी को फिर से पूजा शुरू की गई। जिला कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।


बीते 15 फरवरी को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व किया था। ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में पांच दिनों में पूरी हुई थी। सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और वाराणसी जिला अदालत के फैसले को सही करार देते हुए पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।