DESK: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है। इसलिए सर्वे का काम जारी रहेगा। 27 जुलाई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने को कहा था। हाईकोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि 5 महिलाओं ने अगस्त 2021 में वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछली साल तीन दिन तक सर्वे भी हुआ था। जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। हिन्दू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग है। जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है जो कि हर मस्जिद में होता है।