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गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, आज से गैर-जरूरी दुकानें भी खुलेंगी, ये शर्तें होंगी लागू

गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, आज से गैर-जरूरी दुकानें भी खुलेंगी, ये शर्तें होंगी लागू

DESK : कोरोना का कहर देश में जारी है. संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन है. इसी बीच गृह मंत्रालय ने राहत भरी खबर दी है. देश भर के तमाम दुकान आज से खुलेंगे.  लेकिन कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कुछ शर्त के साथ ही दुकान खोले जा सकते हैं.

बता दें लॉकडाउन के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सामान की ही दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी. जैसे कि ब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानें ही खुली थी. लेकिन सरकार ने अब जरुरी के साथ ही गैर-जरुरी दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी है. 

ये हैं गृह मंत्रालय की शर्त-

1.नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के अंदर आने वाले आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन इसके साथ ही दुकान में सिर्फ 50 फिसदी स्टाफ आएंगे और वो भी बिना मास्क के काम नही करेंगें. यानि कि सभी को मास्क पहनना अनिवार्य  है.

2. आज से खोले जाने वाले सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी जरुरी चाहिए. दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में मेंटेंन करना होगा.  


3. इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि यह आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जो इलाका कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है.