DELHI : देश के अंदर दागी जनप्रतिनिधियों का चुनाव रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने दागियों का चुनाव रद्द करने के लिए केंद्र को कोई भी आदेश देने से स्पष्ट तौर पर इंकार करते हुए कहा है कि ये विधाई मुद्दे हैं, जो देश के संसद के विशेषाधिकार में आते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह ऐसे मामले में सरकार को कोई आदेश नहीं देगा.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दागी विधायकों और सांसदों के चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट स्किन सरकार को यह निर्देश दें कि वह ऐसे जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर अपराधिक मामले चल रहे हैं. उनका चुनाव रद्द करें.
याचिकाकर्ता की तरह से अपील की गई थी कि 5 साल या उससे अधिक की सजा होने की संभावना वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कारवाई की जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आदेश देने से इनकार कर दिया है.
आपको बता दें कि देश में 4442 ऐसे नेता हैं, जिनके खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अपराधिक मुकदमे चल रहे हैं. इनमें से लगभग ढाई हजार ऐसे विधायक और सांसद हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे लंबित हैं.
इसी को आधार बनाते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने इसे विधाई मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार को कोई दिशा निर्देश देने से मना कर दिया.