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1st Bihar Published by: Jitendra Kumar Updated Fri, 08 Nov 2019 06:18:12 PM IST
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BEGUSARAI: आर्म्स एक्ट मामले में बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंजू वर्मा के डिस्चार्ज पिटीशन को आज खारिज कर दिया है.
14 को कोर्ट में होना होगा हाजिर
इस मामले में मंजू वर्मा और उनके पति को 14 नवंबर को कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है. एडीजे दीपक भटनागर की कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है. बताते चलें कि मंजू वर्मा ने इसके पहले भी कोर्ट में डिसचार्ज पिटीशन दाखिल किया था जो खारिज हो चुका था. यह दूसरी बार है जब मंजू वर्मा का पिटीशन खारिज हुआ है. मंजू बना के वकील ने कहा है कि वह हाईकोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन को लेकर हाइकोर्ट में अपील करेंगे.
नाम हटाने की थी अपील
जिससे मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है. बताते चलें कि मंजू वर्मा ने खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट में डिसचार्ज पिटीशन दाखिल किया था. जिसमें आर्म्स एक्ट मामले में अपना नाम हटाने की अपील कोर्ट से की थी. इस मामले में मंजू वर्मा के वकील ने यह दलील दी थी कि उनका ससुराल सम्मिलित परिवार है. इसलिए उनका नाम इस मामले से हटाया जाए. लेकिन कई दिनों की बहस के बाद कोर्ट ने मंजू वर्मा की इस दलील को खारिज कर दिया.
घर से मिला था कारतूस
बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण केस की जांच के दौरान सीबीआई ने तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति के पैतृक श्रीपुर गांव में में 17 अगस्त 2018 को छापेमारी की थी. इस दौरान चंद्रशेखर वर्मा के आवास से अवैध कारतूस बरामद हुआ था. इसके बाद सीबीआई ने चेरिया बरियापुर थाने में पूर्व मंत्री और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.