कोर्ट ने लगायी दरभंगा सदर DSP के वेतन पर रोक, कहा- अधिकारी महोदय को कानून की नहीं है जानकारी

कोर्ट ने लगायी दरभंगा सदर DSP के वेतन पर रोक, कहा- अधिकारी महोदय को कानून की नहीं है जानकारी

DARBHANGA : दरभंगा एडीजे कोर्ट ने दरभंगा सदर डीएसपी के वेतन पर रोक लगा दी है। सदर डीएसपी के वेतन पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उक्त पुलिस अधिकारी को कानून की जानकारी नहीं है।


प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने दरभंगा सदर के एसडीपीओ अनोज कुमार के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होनें कहा कि एसडीपीओ को कानून की जानकारी नहीं है तो भला वें अनुसंधान और विधि व्यवस्था का अनुपालन कैसे करेंगे।


जज  ने कहा है कि ने न्यायालय के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना कर रहे हैं। दो-दो बार कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद कोर्ट को अपना जवाब नहीं भेजा। न्यायालय ने बिहार पुलिस के डीजीपी को आदेश देते हुए एसडीपीओ का वेतन तत्काल रोकने को कहा है। वहीं कोर्ट ने इस संबंध में कार्रवाई की सूचना कोर्ट को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।