कोर्ट का ऑडर नहीं मानना बलिया SHO को पड़ा महंगा, अब अपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश

कोर्ट का ऑडर नहीं मानना बलिया SHO को पड़ा महंगा, अब अपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश

BEGUSRAI : बिहार के बलिया थाना के एसएचओ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनके ऊपर बेगुसराय अनुमंडल कोर्ट बलिया ने अपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बलिया कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवराज ने सुनवाई करते हुए बलिया थाना अध्यक्ष पर अपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।


दरअसल,  बेगुसराय अनुमंडल कोर्ट बलिया के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवराज ने बलिया थाना कांड संख्या 233 /2000 की सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में बलिया थाना अध्यक्ष के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।


मालुम हो कि, यह मामला पिछले कई दिनों से महज एकमात्र अभियुक्त शंकर शाह की उपस्थिति को लेकर निलंबित चल रही थी। जबकि न्यायालय के तरफ से अभियुक्त की गिरफ्तारी को 2 वारंट तक भेज जा चुका है। लेकिन, इसके बाद भी अबतक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई।


बताया जा रहा है कि, इस मामले को लेकर अनुमंडल बलिया कोर्ट ने पीछले ही दिनों बलिया थाना अध्यक्ष से तामिला रिपोर्ट की मांग की थी। मगर बलिया थाना अध्यक्ष ने न्यायालय में तामिला रिपोर्ट नही दिया। जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बलिया थाना अध्यक्ष को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन बावजूद इसके थानाध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया। जिसके बाद अब नया ले ले इन पर अपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।


 इधर, इसको लेकर अभियोजन पदाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि, इस मामले को शीघ्र निष्पादन करने के लिए पटना उच्च न्यायालय से एक आदेश आया है। इस मामले को 3 महीना के अंदर सुनवाई करके पूरी करनी है।