PATNA : बिहार में कई भ्रष्टाचार सीओ के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके लिए उन्हें सज़ा तक सूना दी गई है। लेकिन इस बार मामला राजधानी पटना का है, जहां एक सीओ यानी अंचलाधिकारी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। बिहटा के सीओ पर गलत तरीके से दाखिल खारिज करने का आरोप लगा है। उन्होंने दाखिल-खारिज में हड़बड़ी दिखाई है। इसके अलावा सीओ ने व्यवहार न्यायालय के आदेश के खिलाफ जाकर अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी किया है।
दरअसल, बिहटा के सीओ के दाखिल खारिज मामले की जांच 28 अगस्त 2021 को दायर एक परिवाद की डीसीएलआर दानापुर से कराई गई थी। इसमें बिहटा अंचल के नेउरा थाना संख्या 104, खाता संख्या 136 से 143 और खेसरा संख्या 839 से 1512 के मामले शामिल है। सीओ द्वारा दाखिल खारिज से जुड़े पारित किए गए आदेश को डीसीएलआर ने गलत ठहराया था। उन्होंने बताया था कि सीओ ने व्यवहार न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ जाकर काम किया है।
अब इस मामले में सीओ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए डीएम ने एडीएम राजस्व को निर्देश दे दिया है। डीएम के तरफ से ये भी कहा गया है कि बिहटा के सीओ ने मुहर्रम के दिन सरकारी अवकाश होने के बाद भी इस काम को निष्पादित किया है। अब बिहटा के अंचलाधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती है।