विधानसभा चुनाव रोकने की 2 याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सुनाया फैसला

विधानसभा चुनाव रोकने की 2 याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सुनाया फैसला

PATNA: बिहार विधानसभा चुनाव रोकने के लिए दो याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन दोनों याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. दोनों याचिका को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर रद्द कर दिया.

याचिकाकर्ताओं ने कोरोना संकट को लेकर को लेकर फिलहाल चुनाव स्थगित करने के लिए याचिका दायर की थी. इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खण्डपीठ ने बद्री नारायण सिंह और एडवोकेट जयवर्धन नारायण की तरफ से दायर जनहित मामलों की सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. 

कोर्ट में भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धार्थ प्रसाद पेश हुए और कहा कि इसी तरह के मामले को हाईकोर्ट पहले भी खारिज कर चुका. रोक लगाने के लिए दायर हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है. इस दलील को हाईकोर्ट ने सही मानते हुए याचिका रद्द कर दी.