चूहे की हत्या में होगी 5 साल जेल! पूंछ में पत्थर बांधकर मारने वाले शख्स के खिलाफ 30 पेज की चार्जशीट, चलेगा केस

 चूहे की हत्या में होगी 5 साल जेल! पूंछ में पत्थर बांधकर मारने वाले शख्स के खिलाफ 30 पेज की चार्जशीट, चलेगा केस

DESK: कभी चूहा मारा है..! इस कहावत को अब मजाक तक ही मत रखियेगा. एक शख्स ने पांच महीने पहले एक चूहा को मारा था. लेकिन अब वो ऐसे कानून के शिकंजे में फंसा कि चूहा मारने के लिए 5 साल की जेल भी हो सकती है. 


बता दें बदायूं में एक शख्स ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने उस मामले पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. फिलहाल उस मामले में बदायूं पुलिस ने चूहे को मारने वाले आरोपी के खिलाफ अदालत में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है. आरोप है कि 25 नवंबर 2022 को मनोज ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. 


कोर्ट ने सोमवार को इसे स्वीकार कर लिया है. अब अदालत में मुकदमा चलेगा. बदायूं के दारोगा राजेश यादव ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पशु क्रूरता आई है. इसलिए आरोपी मनोज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. अदालत ने अब उसे स्वीकार कर लिया हैं.


आपको बता दें कि बदायूं निवासी मनोज पर आरोप है कि 25 नवंबर 2022 को चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर नाले में डुबो दिया था. पशु प्रेमी विकेंद्र ने मनोज का विरोध भी किया था लेकिन, मनोज ने चूहे को मार दिया. विकेंद्र ने इसका वीडियो बना लिया. विकेंद्र ने मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. विकेंद्र ने चूहे के शव को नाले से निकाला था, इसके बाद पुलिस ने बरेली में पोस्टमॉर्टम कराया था. बरेली आईवीआईआर के डॉ. अशोक कुमार और डॉ. पवन कुमार ने चूहे के शव का पोस्टमॉर्टम किया था. मौत कि वजह दम घुटना बताया था. पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया था. फिलहाल, मनोज जमानत पर है.