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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 12 Mar 2024 06:41:17 AM IST
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PATNA: सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। सीएए के लागू होने के साथ ही बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है। खासकर सीमांचल के जिलों में विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है।
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि देशभर में सीएए लागू होने के बाद राज्य पुलिस को सचेत रहने और सतर्कता बढ़ाने को कहा गया है। बिहार के सभी 38 जिलों में स्थानीय स्तर पर पुलिस थानों को सूचित किया गया है कि विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सक्रिय रहें। संवदेनशील इलाकों में निगरानी बढाने के निर्देश दिए गए हैं। सीमांचल के जिलों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।
बता दें कि साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता कानून में संशोधन किया गया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। अब इस कानून के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के पास दूसरे देशों से आए गैर-मुस्लिम शर्णार्थियों को भारत की नागरिकता देने का अधिकार है।