PATNA : नए साल में परिवहन विभाग बीएस 4 मार्का गाड़ी मालिकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है. परिवहन विभाग ने गाड़ी के कागजात में हुई किसी भी तरह की गड़बड़ी को सुधारने का परमिशन दे दिया है. पहले विभाग की तरफ से संशोधन की प्रक्रिया बंद थी लेकिन सरकार ने अब इसकी मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि अगर नाम, पिता का नाम, पता में गड़बड़ी हो तो सुधार कराया जा सकेगा. लेकिन, जन्म तिथि या फ्यूल नॉर्मस में कोई बदलाव नहीं होगा. परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुप्रीमकोर्ट के आदेश के आलोक में वाहन से संबंधित कागजात में सुधार की प्रक्रिया बंद कर दी गयी थी. लंबे समय तक यह प्रक्रिया बंद ही रही. बाद में जब विभाग ने जानकारी ली तो पता चला कि जिनके पास वाहन 4.0 है, उनके कागजात में संशोधन करा सकते हैं. इसी के आलोक में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.
अगर नाम के स्पेलिंग में गलती हो गयी हो, तो उसमें सुधार किया जा सकता है. लेकिन नाम में पहला शब्द, बीच का या अंतिम शब्द में से किसी एक का ही संशोधन किया जा सकता है. पूरे नाम का संशोधन नहीं कराया जा सकता है. नाम, पिता का नाम और अगर पता में गड़बड़ी है, तो किसी एक में ही सुधार होगा. तीनों में संशोधन की सुविधा नहीं दी गयी है.
वहीं यह भी बताया गया है कि किसी भी वाहन के लिए एक बार ही संशोधन हो सकेगा. कोई चाहकर भी एक ही गाड़ी के लिए दो बार नाम, पता आदि में सुधार नहीं करा सकेंगे. इस संशोधन के पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी डीटीओ को दी गयी है. किसी के कागजात में सुधार करने पर डीटीओ के मोबाइल पर ओटीपी आयेगा. डीटीओ की ओर से उस ओटीपी का उपयोग करने के बाद ही कागजात में संशोधन हो सकेगा.