GAYA : बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर में बम ब्लास्ट की साजिश में गिरफ्तार नौ अभियुक्तों में से आठ ने अपने-अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है. आठों अभियुक्तों ने एनआइए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में शुक्रवार को आवेदन दाखिल कर गुनाह स्वीकार कर लिया. जहां वे सभी दोषी करार दिये गये और अब विशेष जज ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की है.
आपको बता दें कि 19 जनवरी 2018 को बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के कालचक्र मैदान में प्लांट तीन आईईडी बम बरामद हुए थे. वहीं एक बम कालचक्र के पास मौजूद किचन से बरामद किया गया था. आरोपितों के दोष स्वीकार के आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई करने के बाद एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा ने उन्हें महाबोधि मंदिर में बम प्लांट करने समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है.
कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की है. इस कांड में नौ आरोपितों के खिलाफ पटना एनआईए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. नौ आरोपितों में आठ दिलावर हुसैन, अहमद अली उर्फ कालू, मुश्तफीजुर रहमान उर्फ शाहिन, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख, नूर आलम, आरिफ हुसैन, मोहम्मद आदिल शेख और पैगम्बर शेख ने अपना दोष स्वीकार कर लिया, जबकि एक आरोपित जेहादुल इस्लाम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया. जहां इसके मामले की अलग से सुनवाई होगी.
इससे पूर्व इस कांड के सभी आरोपितों को बेऊर जेल से कड़ी सुरक्षा में एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था. म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की कथित प्रताड़ना का बदला लेने के लिए बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमाएत-उल-मुजाहिदीन के सरगना जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में रह रहे संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रची थी.