PATNA : बिहार में 11 हजार 880 सिपाहियों की नियुक्ति पर ग्रहण लगने की आशंका खड़ी हो गयी है. बिहार पुलिस की इस बहाली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. आरोप है कि सरकार अपने ही नियमों को ताक पर रख कर नियुक्ति कर रही है.
जानिये क्या है पूरा मामला
दरअसल आज हाईकोर्ट में दायर की गयी याचिका में बहाली में सरकारी नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाये गये हैं. आरोप लगाया गया है कि 11880 बिहार पुलिस की बहाली में होमगार्ड के लिए 50 फीसदी सीट सुरक्षित होने के बावजूद महज 1388 होमगार्ड को शारीरिक परीक्षा में बुलाया गया है. इसी मामले को लेकर कई होमगार्ड कर्मियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
एक दर्जन से ज्यादा होमगार्ड जवानों ने याचिका दायर की है. उनकी ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता प्रशांत कश्यप ने कहा है कि सरकार ने होमगार्ड जवानों को लेकर अपने ही आदेश का पालन नहीं किया है. पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका में कहा गया है कि 11880 सिपाही पद की बहाली के विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. इसमें कहा गया था कि नियुक्ति में पचास प्रतिशत सीट होमगार्ड के जवानों से भरने के लिए उसे सुरक्षित किया गया है.
याचिका में कहा गया है कि सरकारी विज्ञापन के तहत 5940 सीट होमगार्ड के लिए रखा गया था. हालांकि नियुक्ति के लिए पूरे राज्य से सिर्फ 3600 आवेदन ही आया. नियुक्ति कर रही चयन पर्षद ने उसमें भी सिर्फ 1336 होमगार्ड जवानों को ही फीजिकल टेस्ट के लिए बुलाया है. याचिका में कहा गया है कि होमगार्ड में कार्यरत रहने के बावजूद कई होमगार्ड के जवानों को शारीरिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया.
गौरतलब है कि बिहार पुलिस के 11880 पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट 15 जुलाई से शुरू होने वाली है. चयन पर्षद ने इसकी सूचना जारी कर दी है.