पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
1st Bihar Published by: MANOJ KUMAR Updated Tue, 07 Feb 2023 02:16:00 PM IST
MUZAFFARPUR: इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां RSS प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। मोहन भागवत ने पिछले दिनों मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर ब्राहमणों को लेकर विवादित बयान दिया था। कार्ट में दायर परिवाद पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया है।
दरअसल, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविदास जयंती के मौके पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर के लिए सब एक समान हैं लेंकि ब्राह्मणों ने समाज को बांटकर फायदा उठाया। मोहन भागवत के इस बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर के वकील और समाजसेवी सुधीर ओझा ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया है। जिसमें यह कहा गया है कि मोहन भागवत से ब्राह्मणों की भावना को ठेस पहुंचाया है।
संघ प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 500,501,504,505,506 और 153 और 153(ए) के तहत परिवाद दायर कराया गया है। जिसमें परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट से इस मामले में कर्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि जिस प्रकार से मोहन भागवत के द्वारा जाति विशेष की भावना को आहत किया वह समाज में तोड़ने वाला है। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।