GOPALGANJ : बिहार के गोपालगंज में दो शराब तस्करों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही शराब तस्करी के दोषी पाए गए दोनों लोगों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के सिविल कोर्ट के एडीजे-2 सह उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने पूर्वी चंपारण के दो शराब तस्करों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनाई करते हुए करीब पांच महीने के अंदर सजा सुनाई है.
आपको बता दें कि इसी साल सात जून को दो शराब तस्कर अपनी इंडिका कार से शराब की बड़ी खेप लेकर उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे थे. इस दौरान गोपालपुर थाना क्षेत्र के गंडक नहर के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की खेप के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया था.
इसके बाद इस मामले में उत्पाद विभाग की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.