ब्रेकिंग न्यूज़

26 जून के छात्र-युवा संवाद को लेकर भोजपुर से जागरूकता रथ रवाना, रथयात्रा से गांव-गांव तक जागरूकता अभियान की शुरुआत नीतीश के गृह क्षेत्र में मुकेश सहनी ने किया वादा, कहा..हमारी सरकार बनी तो निषाद के खाते में 3 महीने तक दिया जाएगा ₹5000 बम की धमकी से मचा हड़कंप: यूके से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग Life Style: जब उम्मीद बाकी हो, तो कोशिशें चमत्कार कर सकती हैं; जानिए... राजा की कहानी परमानंदपुर पंचायत में VIP नेता संजीव मिश्रा का जनसंपर्क अभियान, बोले..अब गांव की सरकार गांव के लोगों के हाथ में होनी चाहिए Road Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे सड़क हादसे में बिहार के युवक की मौत, बिजनेस के सिलसिले में गए थे दिल्ली Bihar Crime News: दरभंगा में आधी रात भीषण डकैती, परिवार को बंधक बना बदमाशों ने की जमकर लूटपाट Bihar News: नाबालिग से गैंगरेप मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद, 5 लाख मुआवजे का भी आदेश Bihar Crime News: शॉपिंग सेंटर के मालिक पर फायरिंग, बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश Bihar Crime News: 45 वर्षीय की निर्मम हत्या से मची सनसनी, क्रूरता की सभी हदें पार

क्राइम कंट्रोल के लिए नीतीश सरकार का नया फार्मूला, जमीन विवाद से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग अब एडीजी करेंगे

1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 Apr 2022 07:34:06 AM IST

क्राइम कंट्रोल के लिए नीतीश सरकार का नया फार्मूला, जमीन विवाद से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग अब एडीजी करेंगे

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में जमीन विवाद को बढ़ते हुए अपराध का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कई दफे कह चुके हैं कि जमीन विवाद को लेकर अपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसे देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जमीन विवाद से जुड़े मामले की मॉनिटरिंग अब पुलिस मुख्यालय के स्तर से होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह को इसके लिए नोडल अफसर की जिम्मेदारी दी जाएगी। 


गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। जमीन विवाद के मामलों समेत अन्य मामलों को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक हुई थी। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जमीन विवाद से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के लिए एडीजी लॉ एंड आर्डर संजय सिंह को नोडल अफसर बनाने को कहा था। 


इतना ही नहीं गृह विभाग ने जमीन विवाद से जुड़े मामलों को एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। वादी और प्रतिवादी का पूरा पता, अंचल कार्यालय की तरफ से दिए गए राजस्व अभिलेख के मुताबिक संपत्ति का पूरा ब्योरा और सीओ की नोटिंग के साथ–साथ दोनों पक्षों के दावे का आधार भी अपलोड करने के आदेश दिया गया है। गृह विभाग ने उन जिलों से भी स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है जहां भूमि विवाद के निपटारे के लिए कम बैठकें हुई हैं।