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13-Nov-2021 04:50 PM
PATNA : बिहार सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग की जमीन की कीमत निर्धारण के फ़ॉर्मूले में बदलाव किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने हाल ही में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी दी थी.
दरअसल, बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग औद्योगिक भूमि प्रबंधन से जुड़ी तीन नयी पॉलिसी लेकर आ रहा है. इस पॉलिसी के तहत अब उद्योग के लिए बियाडा की जमीन पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
तीनों पॉलिसियों में सबसे मुख्य बियाडा की प्रस्तावित लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है. इसके तहत बियाडा अपनी पुरानी जमीनों की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक की कमी करने जा रहा है. जारी नयी अलॉटमेंट नीति के तहत बियाडा केवल उसी को जमीन आवंटित करेगा जो गंभीर निवेशक होगें तथा जब वह अपनी डीपीआर विभाग को सौंपेंगे वह निवेशक को तभी जमीन मुहैया कराएगा.
इस पॉलिसी को लेने के लिए निवेशक को कम-से-कम 50 एकड़ जमीन खरीदनी होगी. साथ में इसमें निवेशकों को जरूरी छूट दी जा सकती है. बता दें कि, तीसरी और सबसे अहम पॉलिसी वन टाइम सेटलमेंट से जुड़ी है. इसके तहत उद्योग विभाग ऐसे औद्योगिक निवेशकों को जमीन सरेंडर करने के आसान और बेहतर विकल्प देने जा रहा है.
औद्योगिक यूनिट के क्षेत्र में जमीन का एक्सटेंशन कुछ शुल्क लेकर कराया जा सकता है.इसके अलावा उद्योग विभाग प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी लेकर भी आ रहा है. जो निवेशकों को सर्किल रेट पर जमीन मुहैया कराने जा रहा है. हालाकिं, जहां जमीन की रेट में कमी करके बियाडा एक तरफ नये निवेशकों को आक्रसित किया जा रहा है.
वहीं दूसरी ओर जमीन की कीमतों में कमी आने से वह निवेशकों को झटका देने जा रहा है, जो औद्योगिक जमीन पर अभी तक बिना उत्पादन किये केवल इसलिए अधिकारकृत है कि जन जमीन महंगी होगी तब उसे मुनाफे के तहत सरेंडर करेंगे.