ब्रेकिंग न्यूज़

Vice President of India: सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, लंबे समय के बाद सामने आए धनखड़ BIHAR NEWS : पटना-बख्तियारपुर NH-30 पर भीषण सड़क हादसा, परिजनों ने किया सड़क जाम Corruption in Bihar : नोट जलाने वाले RWD इंजीनियर विनोद राय पर आय से अधिक संपत्ति का केस, करोड़ों की संपत्ति और नोट बरामद Bihar Assembly Elections 2025: क्या मुस्लिम वोट बैंक पर अब भी RJD का है वर्चस्व? आंकड़े बताते हैं सच; जानिए... Bihar News: आजादी के बाद पहली बार बिहार के इस जिले में पहुंचेगी ट्रेन, तैयारी शुरू.. BIHAR CRIME : बिहार से शुरू होगी दो अमृत भारत ट्रेनें, टाइम टेबल जारी; वंदे भारत एक्सप्रेस Bihar Teacher News: बिहार शिक्षक बहाली में धांधली! अब हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगा जवाब, मुश्किलों में ACS! Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में आज भीषण बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट.. Bihar News: राजगीर से आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन, त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत BIHAR ELECTION : Bihar News: जन्म लेते ही प्रशांत किशोर ने नर्स की अंगूठी गायब कर दी थी! बक्सरवासियों ने BJP सांसद संजय जायसवाल को दी है यह जानकारी, क्या है मामला.....

बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत, सरकार ने मान्यता के लिए बढ़ाई तारीख

1st Bihar Published by: Updated Sat, 02 Oct 2021 04:44:34 PM IST

बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत, सरकार ने मान्यता के लिए बढ़ाई तारीख

- फ़ोटो

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बिहार के सभी प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेने के लिए आवेदन देने की तारीख बढ़ा दी है. अब निजी स्कूल प्रबंधक 31 नवंबर तक मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं. 


बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 और बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 नियम-11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया था. पहले आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 नवंबर कर दिया गया है.  


इसको लेकर निदेशक प्राथमिक शिक्षा अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर आदेश दिया है. जारी पत्र में निदेशक ने कहा है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 की धारा - 18 एवं बिहार राज्य के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली- 2011 के तहत विभाग द्वारा विकसित ई-संबंधन पोर्टल पर प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का ऑनलाइन डाक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि को विस्तारित कर दिया है. 


उन्होंने कहा है कि कोविड -19 के संक्रमण के फलस्वरूप विद्यालयों के बंद रहने और निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोध के क्रम में निर्धारित तिथि को 30 नवंबर तक विस्तारित किया गया है. प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बैदेही श्रीवास्तव ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने इसके लिए विभाग से मांग की थी. 


जानकारी हो कि इससे पहले सरकार की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि मान्यता देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने के लिए e-sambandhan पोर्टल बनाया गया है. अप्रूवल पाने के लिए शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर Important Links में e-sambandhan edu-online.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है.


गौरतलब हो कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शिक्षा विभाग के कांफ्रेस रूम में e-sambandhan पोर्टल लांच किया था. ताकि स्कूलों को संबंधन लेने में आसानी होगी और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी अच्छी तरह से लागू हो सकेगा. शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस वेब पोर्टल के जरिए इच्छुक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय के प्रस्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पर की गई हर कार्रवाई की सूचना आवेदक को पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी.


प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश की गई है. इससे भविष्य में हमारे पास इससे जुड़ा डाटा भी रहेगा. ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत आए तो समाधान के लिए दो मोबाइल नंबर भी जारी किए गए- 7004070073, 7396000010 पर संपर्क कर समस्या के बारे में बताया जा सकता है.


पत्र में ये तीन जरूरी बातें लिखी गई हैं -

1. इस नई व्यवस्था के तहत पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का ऑनलाइन Document upload करायी जाय। Document upload का कार्य दिनांक 30. 09:2021 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय। तत्पश्चात् प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का निर्धारित माप दंड के तहत जॉचोपरांत प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें जिला स्तर पर यह कार्य दिनांक 31.12.2021 तक निश्चित रूप से कर ली जाय। जिससे दिनांक 31.12.2021 तक पूर्व से प्रस्वीकृत प्राप्त प्रारंभिक निजी विद्यालय का QR Code वाली प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत हो सके।


2. पूर्व व्यवस्था के तहत प्राप्त लंबित आवेदनो पर प्रस्वीकृति संबंधी अब कोई ऑफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिलों में निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन जो अभी लंबित है वैसे मामले में नई व्यवस्था के तहत प्रस्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु संबंधित निजी विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष / व्यवस्थापक को निर्देशित किया जाय।


3. वैसे सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों जिनकी प्रस्वीकृति हेतु प्रबंध समिति के अध्यक्ष / व्यवस्थापक के द्वारा अब तक ऑफलाइन / ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है उनसे अनिवार्य रूप से Online माध्यम से आवेदन प्राप्त कर प्रस्वीकृति की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। किसी भी निजी विद्यालय का संचालन, बिना प्रस्वीकृति के दिनांक 31.12.2021 के उपरात नहीं किया जाना है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र विभाग में जनवरी 2022 में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।


4. निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का नियमानुसार ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करें।