BEGUSARAI : बेगूसराय के एससी एसटी न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। एससी एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने परिवाद पत्र संख्या 30/ 2023 की सुनवाई करते हुए परिवाद पत्र के आलोक में एक्साइज दरोगा समेत 3 पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, नगर थाना के पोखरिया निवासी रामबली पासवान ने एक्साइज थाना के दरोगा पल्लवी कुमारी, एक्साइज सिपाही सुंदर कुमार और एक्साइज थाना के होमगार्ड पूनम कुमारी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा- 323, 504, 452, 341 एवं एससी -एसटी एक्ट के विभिन्न धाराओं में न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। अब इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में दरोगा समेत 3 पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
परिवादी ने आरोप लगाया है कि, दो अप्रैल 2023 की शाम 7:00 बजे वह अपने घर में टीवी देख रहा था। तभी नगर उत्पाद थाने की टीम उनके घर में घुस गई और जातिसूचक गालियां देनी शुरू कर दी। इस दौरान उनके साथ बिना कोई वजह मारपीट की भी घटना को अंजाम दिया गया। परिवादी ने बताया कि इससे पूर्व भी आरोपी के द्वारा परिवादी के साथ मारपीट की घटना की गई थी। जिसकी लिखित शिकायत नगर थाना में दिया था। इसी रंजिश में आकर आरोपित ने फिर दोबारा परिवादी के घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था।