ब्रेकिंग
वैशाली नाव हादसे पर चिराग पासवान ने जताया दुख, अधिकारियों को राहत और मदद पहुंचाने के निर्देश✦राघोपुर नाव हादसे पर CM सम्राट चौधरी ने जताया दुख, 4-4 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान✦मधेपुरा में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप, गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट देकर पुलिस को करता रहा गुमराह✦वैशाली में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, तेजस्वी यादव ने जताया दुख, राहत और बचाव कार्य जारी✦वैशाली में गंगा नदी में नाव पलटी, 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत✦वैशाली नाव हादसे पर चिराग पासवान ने जताया दुख, अधिकारियों को राहत और मदद पहुंचाने के निर्देश✦राघोपुर नाव हादसे पर CM सम्राट चौधरी ने जताया दुख, 4-4 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान✦मधेपुरा में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप, गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट देकर पुलिस को करता रहा गुमराह✦वैशाली में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, तेजस्वी यादव ने जताया दुख, राहत और बचाव कार्य जारी✦वैशाली में गंगा नदी में नाव पलटी, 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत

Bihar Court Order: 21 साल पुराने केस में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद तीन लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या

SASARAM: रोहतास की कोर्ट ने 21 साल पुराने तीहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 1 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी

Bihar Court Order: 21 साल पुराने केस में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद तीन लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या
Mukesh Srivastava
2 मिनट

SASARAM: रोहतास की कोर्ट ने 21 साल पुराने तीहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 1 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2003 में संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में तीन लोगों की अपहरण करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।


दरअसल, 4 जनवरी 2003 की शाम तिलई गांव के रहने वाले विजय कुमार सिंह, विंध्यवासिनी प्रताप सिंह और शिवजी सिंह अपने खलिहान में बैठे थे, तभी 30 से 35 हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और तीनों को जबरन उठाकर अपने साथ ले गए। सुनसान जगह पर तीनों को ले जाकर बदमाशों ने उनका हाथ पैर बांध दिया और गोली मारकर तीनों को मौत के घाट उतार दिया था।


इस ट्रिपल मर्डर केस को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में 13 लोगों का नाम सामने आया था। केस के ट्रायल के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। अदालत में ट्रायल के दौरान 13 गवाहों की गवाही कराई गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी पाया जबकि एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।


21 साल पुराने मामले में डिस्ट्रीक्ट जज शैलेंद्र कुमार पाण्डा की कोर्ट ने बुधवार को 10 दोषियों की सजा के बिंदू पर सुनवाई की। कोर्ट ने तिलई गांव निवासी शिवकुमार घोबी, शिव पारस धोबी, छेदी धोबी, जयेंद्र राम, नाखून धोबी, बेचन महतो, शालिक राम, मालिक राम, सुदामा पासवान और त्रिभुवन बैठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी के ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया।

रिपोर्टिंग
R

रिपोर्टर

Ranjan Kumar

FirstBihar संवाददाता