ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Police News: मर्डर केस में लापरवाही पड़ी भारी, बिहार के थानेदार पर गिरी गाज, SP ने मांगा जवाब Bihar Police News: मर्डर केस में लापरवाही पड़ी भारी, बिहार के थानेदार पर गिरी गाज, SP ने मांगा जवाब Bhojpur News : रेलवे क्रॉसिंग पर दर्दनाक हादसा, शादी में जा रहे युवक की कुचलकर मौत; आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जाम Bihar Crime News: नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे बिहार के माफिया, डेढ़ करोड़ की विदेशी शराब जब्त Bihar Crime News: नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे बिहार के माफिया, डेढ़ करोड़ की विदेशी शराब जब्त NDRF SDRF delay : पटना के कुर्जी घाट पर युवक की डूबकर मौत, 3 घंटे से NDRF–SDRF का इंतजार; परिजन और स्थानीय लोग का फूटा गुस्सा Bihar Crime News: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में दो भाइयों की मौत, सोशल मीडिया के जरिए परिजनों को मिली खबर Bihar Crime News: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में दो भाइयों की मौत, सोशल मीडिया के जरिए परिजनों को मिली खबर Bakhtiyarpur PHC treatment : बारात के दौरान दूल्हे की पिटाई, डीजे बजाने के विवाद में मारपीट; कई घायल, अस्पताल में इलाज जारी Bihar Crime News: बिहार में रास्ते के विवाद को लेकर बुजुर्ग की बेहरमी से हत्या, बदमाशों ने कुदाल से काट डाला

Bihar Court Order: 21 साल पुराने केस में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद तीन लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या

1st Bihar Published by: Ranjan Kumar Updated Wed, 13 Nov 2024 09:37:48 PM IST

Bihar Court Order: 21 साल पुराने केस में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद तीन लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या

- फ़ोटो

SASARAM: रोहतास की कोर्ट ने 21 साल पुराने तीहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 1 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2003 में संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में तीन लोगों की अपहरण करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।


दरअसल, 4 जनवरी 2003 की शाम तिलई गांव के रहने वाले विजय कुमार सिंह, विंध्यवासिनी प्रताप सिंह और शिवजी सिंह अपने खलिहान में बैठे थे, तभी 30 से 35 हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और तीनों को जबरन उठाकर अपने साथ ले गए। सुनसान जगह पर तीनों को ले जाकर बदमाशों ने उनका हाथ पैर बांध दिया और गोली मारकर तीनों को मौत के घाट उतार दिया था।


इस ट्रिपल मर्डर केस को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में 13 लोगों का नाम सामने आया था। केस के ट्रायल के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। अदालत में ट्रायल के दौरान 13 गवाहों की गवाही कराई गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी पाया जबकि एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।


21 साल पुराने मामले में डिस्ट्रीक्ट जज शैलेंद्र कुमार पाण्डा की कोर्ट ने बुधवार को 10 दोषियों की सजा के बिंदू पर सुनवाई की। कोर्ट ने तिलई गांव निवासी शिवकुमार घोबी, शिव पारस धोबी, छेदी धोबी, जयेंद्र राम, नाखून धोबी, बेचन महतो, शालिक राम, मालिक राम, सुदामा पासवान और त्रिभुवन बैठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी के ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया।