बिहार : आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सप्लाई ऑफिसर दोषी करार, IT को मिली दो करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी

बिहार : आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सप्लाई ऑफिसर दोषी करार, IT को मिली दो करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी

MUZAFFARPUR : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में इनकम टैक्स विभाग के तरफ से मुसहरी के पूर्व सप्लाई ऑफिसर संतोष कुमार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अब इसके बाद संतोष कुमार को वेतन, पद सेवा में अवनति‍ का दंड दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें निलंबन मुक्त भी कर दिया गया है। इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी किया है। 


दरअसल, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले वर्ष एक अप्रैल को आय से दो करोड़ 42 लाख 26 हजार 866 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर संतोष कुमार के कार्यालय, घर एवं आवास पर छापेमारी की थी। जिसके बाद आयकर विभाग को इस रेड में 13.40 लाख रुपये नकद, 26.42 लाख के आभूषण, 14 दस्तावेज, विभिन्न बैंकों में 12 खाते, एलआईसी, किसान विकास पत्र आदि में निवेश के 31 कागजात बरामद किए गए थे। जिसके बाद आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर उन्हें पिछले वर्ष 12 मई को निलंबित कर दिया गया।इसके साथ ही विभागीय कार्यवाही चलाई गई। 


इधर, अब आयकर विभाग को अपनी जांच में यह मालूम चला है कि संतोष कुमार की अर्जित चल एवं अचल संपत्ति के विवरण से यह पता चला कि कई वित्तीय ट्रांजेक्शन किए गए। इसके बाद यह साफ़ हो गया है कि सप्लाई ऑफिसर ने  आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। हालांकि, उन्होंने अपनी पत्नी की संपत्ति को आयकर विभाग में दाखिल विवरणी में नहीं दर्ज किया है। इसके पीछे की वजह उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होना बताया गया है। इसके बाद अब जांच में सबकुछ साफ़ होने के उपरांत इन्हें अवैध रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर दंडित किया गया है।