PATNA : बिहार में अब किसी व्यक्ति को आवासीय प्रमाण पत्र मिलेगा तो उसमें उसका फोटो भी नजर आएगा या राज्य सरकार ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग में इससे जुड़ा आदेश सभी विभागों और जिलों को जारी किया है. किसी भी व्यक्ति का आवासीय प्रमाण पत्र और बगैर फोटो के नहीं बनेगा, साथ ही साथ उस व्यक्ति का पूरा नाम और पिन कोड के साथ पता भी दर्ज होगा. यह प्रमाण पत्र आधार पंजीकरण एवं पता सत्यापन के लिए एक साक्ष्य के तौर पर भी उपयोग में लाया जाएगा.
केंद्र सरकार ने आवासीय प्रमाण पत्र को भी एक दस्तावेज के तौर पर शामिल किया है. पहले इसमें फोटो नहीं होने की वजह से इसके सत्यापन में काफी समस्या होती थी, लेकिन इसके फॉर्म पर अब दाईं तरफ आवेदक अपना स्वप्रमाणित फोटो लगा सकते हैं. पहले इस तरह के आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था आरटीपीएस के माध्यम से सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए थी,लेकिन अब यह नियम सभी के लिए सामान्य रूप से लागू कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी सभी विभागों पर मंडलों जिलों और अन्य कार्यालयों को भेज दिया है.
फोटोयुक्त आवासीय प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भर कर कोई भी व्यक्ति इसे प्रखंड व अंचल कार्यालय में मौजूद आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर सकता है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है. फॉर्म पर चिपके फोटो के साथ स्कैन कैसे अपलोड कर दिया जाएगा, फिर निर्धारित समय सीमा यानी 10 दिन के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा. फोटो वाले आवासीय प्रमाण पत्र को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.