अवमानना को लेकर सीतामढ़ी डीएम पर हाईकोर्ट सख्त, अपने जवाब के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

अवमानना को लेकर सीतामढ़ी डीएम पर हाईकोर्ट सख्त, अपने जवाब के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने सीतामढ़ी डीएम को कोर्ट की अवमानना मामले में अपने जवाब के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। संजय कुमार झा की याजिका पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने सुनवाई की।  


पटना हाईकोर्ट द्वारा दो बार आदेश होने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से जवाब दायर नहीं होने पर सीतामढ़ी डीएम के खिलाफ अवमानना का मामला करार देते हुए कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया गया। 


याचिकाकर्ता द्वारा बाढ़ राहत कार्यों के सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से भुगतान लंबित रखने के खिलाफ यह याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने पिछले तीन सुनवाई को लेकर बार-बार जवाब तलब किया था लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दायर नहीं किया गया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीतामढ़ी डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं दायर की गयी तब डीएम को खुद कोर्ट में हाज़िर होना होगा। 


आज सुनवाई में न तो जवाब दायर किया गया और न ही सीतामढ़ी डीएम कोर्ट में उपस्थित रहे। हाईकोर्ट ने इसे प्रथमदृष्टया अवमानना का मामला करार देते हुए यह आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी।