अब भारत से बाहर भी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिलेगी Z+ सुरक्षा, ख़र्च को लेकर भी SC का निर्देश

अब भारत से बाहर भी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिलेगी Z+ सुरक्षा, ख़र्च को लेकर भी SC का निर्देश

DESK : दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल भारतीय मशहूर बिजनेस मैन मुकेश अंबानी की सुरक्षा अब पहले से अधिक बढ़ा दी गई है। अब इन्हें और इनको परिवार को न सिर्फ मुंबई बल्कि देश और विदेशों के सभी राज्यों में  Z+ सुरक्षा मिलेगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि, मुकेश अंबानी और  उनके परिवार के सदस्यों को न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी Z+ सुरक्षा कवर मुहैया कराया जाए। 


सुप्रीम कोर्ट ने इस सुरक्षा कवर में आने वाली लागत को लेकर भी निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा कि इसका पूरा खर्च अंबानी परिवार की ओर से उठाया जाएगा।  इस मामले पर सुनवाई जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने की है। बेंच ने कहा कि अगर सुरक्षा को खतरा है तो सिक्योरिटी कवर को किसी विशेष क्षेत्र या रहने वाली जगह तक सीमित नहीं किया जा सकता है। 


दरअसल, SC ने यह आदेश याचिकाकर्ता विकास साहा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में 22 जुलाई को इस मामले में  स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कोर्ट ने केंद्र को मुंबई में अंबानी और उनके परिवार वालों के लिए सुरक्षा कवर जारी रखने की इजाजत दी थी। केंद्र की याचिका में त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय को अंबानी परिवार की सुरक्षा से जुड़ी मूल फाइलें अदालत में पेश करने के लिए कहा गया था। HC ने कहा था कि गृह मंत्रालय के अधिकारी को 28 जून, 2022 को सीलबंद लिफाफे में फाइलों के साथ अदालत में पेश होना चाहिए। हालांकि, बाद में हाई कोर्ट  ने इस फैसले पर रोक लगा दी। जिसके बाद इस मामले में अब यह आदेश जारी हुआ है।


पीठ ने कहा, 'प्रतिवादी संख्या 2 से 6 (अंबानी परिवार) को प्रदान किया जाने वाला उच्चतम Z+ सुरक्षा कवर पूरे भारत में उपलब्ध होगा। इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा।' भारत सरकार की नीति के अनुसार Z+ सुरक्षा उस वक्त भी मुहैया जानी चाहिए, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 विदेश यात्रा पर हो। यह गृह मंत्रालय की ओर से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 


इसके साथ ही साथ पीठ ने यह कहा कि, देश के भीतर और देश के बाहर भी अंबानी की व्यावसायिक गतिविधियां हैं। यह जानते हुए भी अगर इसे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया जाएगा तो सुरक्षा कवर प्रदान करने का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा।