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1st Bihar Published by: Updated Mon, 14 Dec 2020 12:30:07 PM IST
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PATNA : आर्म्स लाइसेंसधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक अब किसी भी सशस्त्र लाइसेंसधारक के लिए तीसरा हथियार रखना आज से अवैध हो जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 13 दिसंबर को इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए लाइसेंस धारकों को एक साल का समय दिया था.
अधिसूचना में कहा गया था कि दो से अधिक हथियार रखने वालों को या तो पास के थाने में जमा कराना होगा या शस्त्र डीलर के यहां बेचना होगा. अब चूंकि यह मियाद खत्म हो गई है तो प्रशासन ने भी कवायद तेज कर दी है.
पटना के शस्त्र दंडाधिकारी कुमारिल सत्यानंद ने बताया कि आज से वैसे लाइसेंसधारक जो अपने पास दो से ज्यादा हथियार रखेंगे उनपर अब प्रशासनिक कार्रवाई होगी. दो से अधिक जितने भी हथियार होंगे, उसे जब्त किया जाएगा. हालांकि, प्रशासन के पास अभी कोई ऐसी ठोस सूची नहीं है कि पटना में कितने लोगों के पास दो से अधिक हथियार हैं. लेकिन जल्द ही प्रशासन इस अभियान में जुट जाएगा.