Bihar Crime News: ट्रिपल मर्डर केस के 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा, भूमि विवाद में हुई थी तीन लोगों की हत्या Bihar Crime News: ट्रिपल मर्डर केस के 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा, भूमि विवाद में हुई थी तीन लोगों की हत्या भाजपा ने राजद को दिया जवाब, तेजस्वी ने अपने पिता के लिए पोस्टर बनवाया, पर यहां भी नौवीं फेल का परिचय दे दिया, गलती से उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम छपवा दिया Bihar News: नींद से जागी सरकार..CM नीतीश की 'करप्शन' पर हाईलेवल मीटिंग, खनन-परिवहन व इन विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विजिलेंस-SVU-EOU से एक्शन लेने को कहा... Bihar News: बिहार के 39 पदाधिकारियों और कर्मियों की सैलरी रोकने का आदेश, छोटी सी लापरवाही पड़ गई भारी; जानिए.. Bihar News: बिहार के 39 पदाधिकारियों और कर्मियों की सैलरी रोकने का आदेश, छोटी सी लापरवाही पड़ गई भारी; जानिए.. Bihar News: BPSC से चय़नित परियोजना प्रबंधकों ने उद्योग मंत्री से की मुलाकात, नीतीश मिश्रा बोले- औद्योगिक विकास में सभी मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाएंगे Crime News: 50 साल की महिला ने पति को दी सजा-ए-मौत, 23 साल के बॉयफ्रेंड के चक्कर में 6 टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया Crime News: 50 साल की महिला ने पति को दी सजा-ए-मौत, 23 साल के बॉयफ्रेंड के चक्कर में 6 टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया Bihar News: बिहार में फिल्म शूटिंग पर ग्रहण! 32 डीएम ने नहीं बताया स्पॉट; बड़ी लापरवाही उजागर
1st Bihar Published by: Updated Sat, 03 Sep 2022 08:28:34 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : विधि विभाग के पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह ने भले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। गुरुवार को दानापुर कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होते ही पुलिस उनके मोकामा स्थित घर पर गई थी। कार्तिकेय सिंह मोकामा के शिवनार गांव के रहने वाले हैं। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन वहां से खाली हाथ लौट गई। दरअसल, कार्तिकेय सिंह मोकामा में नहीं थे।
आपको बता दें, दानापुर कोर्ट से जारी किए गए बेलेबल वारंट में मोकामा के गांव का ही पता डाला हुआ था। यही वजह है कि अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होते ही पुलिस वहां पहुंच गई। लेकिन पूर्व मंत्री वहां नहीं थे, जिसके बाद पुलिस वापस लौट आई। दरअसल, मामला बिल्डर राजीव रंजन उर्फ राजू के अपहरण का है, जिसमें कार्तिकेय सिंह भी आरोपी हैं।
वहीं, आज यानी शनिवार को पुलिस उनके पटना स्थित आवास पर जाएगी। इसकी जानकारी एसएसपी डॉ. मानवजीत सिंह ढिल्लो ने दी है। उन्होंने कहा कि बेलेबल वारंट जारी किया गया है। इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में लेने के बाद बेल दे देगी और कोर्ट को इसकी सूचना दे देगी। इधर, अग्रिम जमानत अर्जी रद्द होने का सर्टिफाइड कॉपी पूर्व मंत्री के वकील को नहीं मिला है।