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आदिपुरुष फ़िल्म को लेकर केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस, जिला उपभोक्ता आयोग की कार्रवाई

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने आदिपुरुष फ़िल्म मामले में अब केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने

आदिपुरुष फ़िल्म को लेकर केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस, जिला उपभोक्ता आयोग की कार्रवाई
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने आदिपुरुष फ़िल्म मामले में अब केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए आयोग ने यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पूर्व में फ़िल्म के निर्देशक ओम राउत, निर्माता कृष्ण कुमार, प्रसाद सुतर, राजेश नायर, अभिनेता सैफ अली खान, प्रभास, देवदत्त गजानन नागे एवं अभिनेत्री कृति सेनन, टी-सीरीज कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एवं रेट्रोफाइल्स कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी करते हुए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। 


अब तक कृति सेनन को छोड़कर अन्य सभी विपक्षीगण अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना लिखित पक्ष दे चुके हैं। आज आयोग में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा द्वारा चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 5 (ख) का हवाला देते हुए केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को मामले में विपक्षी बनाने व नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया तथा इसी बिंदु पर बहस हुई।


विपक्षियों की ओर से दिल्ली व मुंबई हाई कोर्ट के कई अधिवक्ता मौजूद थे जबकि परिवादी की ओर से अकेले श्री झा अपना पक्ष रख रहे थे। जोरदार बहस के बाद आयोग द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया गया। आयोग द्वारा केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को मामले में विपक्षी बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है तथा 11 सितम्बर तक आयोग में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। 


विदित हो कि आदिपुरुष फ़िल्म 16 जून को रिलीज़ हो रही है। ऐसे में इस समय नोटिस का जारी होना फ़िल्म के मंगल को अमंगल करता दिख रहा है। बताते चले कि परिवादी के अनुसार फ़िल्म आदिपुरुष का जो टीजर जारी किया गया था, उसमें वाल्मीकि रामायण के मूल का गलत चित्रण किया गया है तथा भगवान राम, हनुमान एवं माता सीता को गलत तरीके से चित्रित किया गया है।

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MANOJ KUMAR

FirstBihar संवाददाता