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पुलिस मुख्यालय का आदेश: घर में नौकर या नौकरानी रखने से पहले सत्यापन जरूरी

PATNA: यदि आप भी घर में नौकर या नौकरानी से काम लेते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। अब आपकों सबसे पहले इसकी सूचना थाने को देनी होगी और घर में काम करने वाले नौकरों का सत्यापन कराना होगा

पुलिस मुख्यालय का आदेश: घर में नौकर या नौकरानी रखने से पहले सत्यापन जरूरी
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: यदि आप भी घर में नौकर या नौकरानी से काम लेते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। अब आपकों सबसे पहले इसकी सूचना थाने को देनी होगी और घर में काम करने वाले नौकरों का सत्यापन कराना होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। अब नौकरों का सत्यापन कराना अनिवार्य हो गया है।


ऐसा इसलिए किया गया कि यदि कभी भी घर में कोई घटना होती है तो नौकर या नौकरानी से पूछताछ की जा सके। घर में काम करने वालों का पूरा डिटेल अब मकान मालिकों को अपने पास भी रखना होगा और थाने में भी इसकी कॉपी देनी होगी।  


गौरतलब है कि आरा में प्रोफेसर दंपत्ति हत्याकांड और औरंगाबाद की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नौकर या नौकरानी को घर में रखने से पहले थाने में सत्यापन कराना होगा। यह निर्देश पहले भी जारी की जा चुका है लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। 


आरा में प्रोफेसर दंपत्ति की हत्या के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह निर्देश जारी किया है। वहीं औरंगाबाद जिले में भी नौकर ने मालिक को लाखों का चूना लगा दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़ित मकान मालिक अब नौकर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इस तरह के मामले को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह निर्देश जारी किया है।  

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Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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