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डबल मर्डर केस में पूर्व विधायक दोषी करार, पुलिस मुखबिरी के आरोप में दो लोगों की हुई थी हत्या

RANCHI: खूंटी में करीब 11 साल पहले पुलिस मुखबिरी के आरोप में हुई दो लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने जेएमएम के पूर्व विधायक पौलूस सुरीन को दोषी करार दिया है। इसी मामले में

डबल मर्डर केस में पूर्व विधायक दोषी करार, पुलिस मुखबिरी के आरोप में दो लोगों की हुई थी हत्या
Mukesh Srivastava
2 मिनट

RANCHI: खूंटी में करीब 11 साल पहले पुलिस मुखबिरी के आरोप में हुई दो लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने जेएमएम के पूर्व विधायक पौलूस सुरीन को दोषी करार दिया है। इसी मामले में कोर्ट ने नक्सली जेठा कच्छप को भी दोषी माना है जबकि साक्ष्य के अभाव में एक शख्स समेत तीन महिलाओं को बरी कर दिया है।


दरअसल, पूरा मामला साल 2013 का है। खूंटी के तोरपा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जेएमएम के पूर्व विधायक पौलूस सुरीन समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 


अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट ने इस मामले में जेएमएम के पूर्व विधायक पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार दिया है जबकि कृष्णा महतो और तीन महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आगामी 10 अप्रैल को कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। बता दें कि इसी मामले में नक्सली संगठन पीएलएफआई का चीफ दिनेश गोप भी ट्रायल फेस कर रहा है।