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हत्या के एक मामले में पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को उम्रकैद की सजा, 60 हजार रुपया अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया

SASARAM: सासाराम कोर्ट ने बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है। इसके साथ ही 60 हज़ार रुपये का

हत्या के एक मामले में पूर्व विधायक और उनकी पत्नी को उम्रकैद की सजा, 60 हजार रुपया अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

SASARAM: सासाराम कोर्ट ने बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है। इसके साथ ही 60 हज़ार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।


बता दें कि वर्ष 2017 में बिक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नामक एक बच्ची की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में वादी मुन्ना कुमार ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एडीजे तीन के अदालत ने पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।


बता दें कि आपसी रंजिश में पूर्व विधायक पर फायरिंग का आरोप था। इस मामले में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे-3 राजेश कुमार बच्चन की कोर्ट ने मामले में अन्य 3 आरोपियों को रिहा कर दिया। 


जबकि विधायक एवं उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बिक्रमगंज थाना में 84 / 2017 मामला दर्ज हुआ था। जिसमें आज सजा सुनाई गई है। बता दें कि ADJ-3 का कोट सांसद विधायक के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

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रिपोर्टर

RANJAN

FirstBihar संवाददाता