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DESK : एसबीआई ने अपने सभी पेंशनधारकों को कल तक यानी 30 नंवबर से पहले अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती

FirstBihar
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DESK : एसबीआई ने अपने सभी पेंशनधारकों को कल तक यानी 30 नंवबर से पहले अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। एसबीआई के पेंशनधारक कल तक अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करा दें।

जीवित होने का प्रमाण पत्र एसबीआई बैंक की ब्रांच या अपने पास के आधार सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट डिजिटली भी जमा कराया जा सकता है।देश में सबसे ज्यादा पेंशन खाते एसबीआई के पास हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपकी पेंशन एसबीआई  के बैंक खाते में आती है तो आपको अपने जीवित होने का फार्म जमा करना होगा।

हर साल नवम्बर महीने में पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। अगर पेंशनधारक खुद नहीं आ सकते हैं तो घर के किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर भी ये फार्म जमा करा सकते हैं। जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्ट्रेट या गजेटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।


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