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आय से अधिक संपत्ति मामले में सुरसंड BDO कृष्णा राम सस्पेंड, 79.56 लाख की अवैध संपत्ति का आरोप

सीतामढ़ी के सुरसंड बीडीओ कृष्णा राम को 79.56 लाख रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में ग्रामीण विकास विभाग ने निलंबित कर दिया है। मामले की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है।

बिहार न्यूज
ग्रामीण विकास विभाग ने की कार्रवाई
© रिपोर्टर
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

SITAMARHI: सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड के बीडीओ कृष्णा राम को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में ग्रामीण विकास विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में उनके खिलाफ 79.56 लाख रुपये की अवैध संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई की गई।


आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सुरसंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) कृष्णा राम को ग्रामीण विकास विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग द्वारा 4 जून 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध 79.56 लाख रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कांड संख्या 029/2026 दर्ज किया गया है।


 विभागीय समीक्षा में आरोपों को गंभीर प्रकृति का मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उप विकास आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इधर, सुरसंड बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार कुमार विमलादित्य को सौंप दिया गया है, ताकि प्रखंड के प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों।


रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

SAURABH KUMAR

FirstBihar संवाददाता