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Bihar News: राबड़ी देवी की याचिका पर फैसला आज, CBI और ED मामलों में ट्रांसफर की होगी समीक्षा

Bihar News: आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब (जमीन के बदले नौकरी) मामले में गुरुवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

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PRIYA DWIVEDI
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Bihar News: आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब (जमीन के बदले नौकरी) मामले में गुरुवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में राबड़ी देवी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ चल रहे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों को वर्तमान अदालत से किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है।


याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट के समक्ष राबड़ी देवी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि मौजूदा अदालत में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक जिस तरह से न्यायिक कार्यवाही संचालित की गई है, उससे पक्षपात की आशंका झलकती है और इससे उनके मुवक्किलों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।


वहीं, मामले में जांच एजेंसियों की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया और कहा गया कि सुनवाई पूरी तरह कानून के दायरे में और पारदर्शी तरीके से हो रही है। एजेंसियों ने यह भी तर्क दिया कि बिना ठोस आधार के मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास है।


अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अपना आदेश सुनाएगी। गौरतलब है कि आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामला पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसमें नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं।