ब्रेकिंग
राहुल गांधी का पटना दौरा रद्द, 15 जुलाई का छात्र सम्मेलन भी स्थगित; सामने आई यह बड़ी वजहPMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहल का असर; अधीक्षक को किया था तलबनेपाल की बारिश का बिहार में असर: तिरहुत की नदियों का जलस्तर बढ़ा, संभावित बाढ़ को लेकर आयुक्त ने जिलों को दिए सख्त निर्देशकब जारी होगा BPSC TRE4 का नोटिफिकेशन? शिक्षक बहाली पर शिक्षा मंत्री ने दिया यह जवाबBihar News: DDC ने पत्नी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की और छुपा लिया...SVU की छापेमारी में खुली थी पोल, निलंबित अफसर के खिलाफ शुरू हुआ डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग राहुल गांधी का पटना दौरा रद्द, 15 जुलाई का छात्र सम्मेलन भी स्थगित; सामने आई यह बड़ी वजहPMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहल का असर; अधीक्षक को किया था तलबनेपाल की बारिश का बिहार में असर: तिरहुत की नदियों का जलस्तर बढ़ा, संभावित बाढ़ को लेकर आयुक्त ने जिलों को दिए सख्त निर्देशकब जारी होगा BPSC TRE4 का नोटिफिकेशन? शिक्षक बहाली पर शिक्षा मंत्री ने दिया यह जवाबBihar News: DDC ने पत्नी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की और छुपा लिया...SVU की छापेमारी में खुली थी पोल, निलंबित अफसर के खिलाफ शुरू हुआ डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग

पटना पुलिस पर सूचना आयोग ने जताई नाराजगी, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश

PATNA: पटना पुलिस के लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश बिहार राज्य सूचना आयोग ने दिया है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को मामले में संज्ञान लेने को कहा गया है।&nb

पटना पुलिस पर सूचना आयोग ने जताई नाराजगी, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: पटना पुलिस के लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश बिहार राज्य सूचना आयोग ने दिया है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को मामले में संज्ञान लेने को कहा गया है। 


दरअसल वादी देव ज्योति ने पटना पुलिस से सूचना मांगी थी लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी सूचना प्रदान नहीं की गयी। जिस पर बिहार राज्य सूचना आयोग ने नाराजगी जताई और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को दोषी लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 


बता दें कि 30 मई 2022 को वादी देव ज्योति ने पटना पुलिस के लोक सूचना पदाधिकारी से वैसे महानुभावों की सूची मांगी थी, जिन्हें नि:शुल्क बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया है। लेकिन नियमों का हवाला देकर पटना पुलिस ने सूची उपलब्ध नहीं करायी। जिसके बाद वादी देव ज्योति 21 जून 2022 को द्वितीय अपील में गए। 


जहां बिहार सूचना आयोग ने मुफ्त में अंगरक्षक रखने वालों की संख्या उपलब्ध कराने का आदेश दिया। बावजूद इसके 9 महीने बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गयी। इसके बाद आयोग ने इस कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई। अपने आदेश में आयोग ने इस मामले को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को संज्ञान में लाकर विलंब के लिए दोषी लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।