ब्रेकिंग
‘जहां जीतेंगे, वहां 10 हजार नौकरी देंगे’, MLC उम्मीदवारों की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा एलानBihar MLC Election : MLC चुनाव में जन सुराज की एंट्री, दरभंगा से पटना तक 5 उम्मीदवार मैदान में; देखें पूरी लिस्टBihar MLC Election 2026 : अनंत सिंह की बगावत के बाद एक्शन में नीतीश कुमार, नीरज की जीत के लिए चला 'अमोघ अस्त्र'! ललन सिंह से मुलाकात के बाद क्या बदलेगा खेल?अनंत-नीरज की लड़ाई में क्यों चुप हैं नीतीश कुमार? ‘पंच परमेश्वर’ बनने से क्यों बच रहे JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं यह सोची-समझी रणनीति तो नहीं?Bihar News : डायल-112 टीम पर हमला पड़ेगा महंगा, थानेदार पर होगी कार्रवाई; बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश‘जहां जीतेंगे, वहां 10 हजार नौकरी देंगे’, MLC उम्मीदवारों की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा एलानBihar MLC Election : MLC चुनाव में जन सुराज की एंट्री, दरभंगा से पटना तक 5 उम्मीदवार मैदान में; देखें पूरी लिस्टBihar MLC Election 2026 : अनंत सिंह की बगावत के बाद एक्शन में नीतीश कुमार, नीरज की जीत के लिए चला 'अमोघ अस्त्र'! ललन सिंह से मुलाकात के बाद क्या बदलेगा खेल?अनंत-नीरज की लड़ाई में क्यों चुप हैं नीतीश कुमार? ‘पंच परमेश्वर’ बनने से क्यों बच रहे JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं यह सोची-समझी रणनीति तो नहीं?Bihar News : डायल-112 टीम पर हमला पड़ेगा महंगा, थानेदार पर होगी कार्रवाई; बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश

Bihar News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व विधायक गुलाब यादव और संजीव हंस के करीबी पुष्पराज को शर्तों के साथ बेल, पासपोर्ट जमा करने का आदेश

Bihar News: पटना हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुष्पराज बजाज को शर्तों के साथ जमानत दी, अभियुक्तों को पासपोर्ट जमा करने और हर सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

Bihar News
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और एक अन्य अभियुक्त पुष्पराज बजाज को जमानत दे दी है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।


पटना हाई कोर्ट ने गुलाब यादव और पुष्पराज बजाज के पासपोर्ट को जमा करने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा पर जाने से पहले उन्हों अदालत से इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही साथ केस की सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।


इसके साथ ही आरोपी अगर अपना पता बदलते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी कोर्ट और ईडी को देनी होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बावजूद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित नहीं हो सका।


बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव, आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पुष्पराज बजाज के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की थी। इस दौरान पटना से लेकर दिल्ली के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी।


कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि एक साल का समय बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों पर कोई आरोप गठित नहीं हो सका। इस मामले में कोर्ट ने बीते 17 अक्टूबर को आईएएस संजीव हंस को जमानत दे दी थी। 

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता