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हाईकोर्ट ने BPSC को दिया निर्देश, APO परीक्षा में उम्र सीमा में छूट पर विचार करने को कहा

PATNA : एपीओ यानि कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी की चयन प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को निर्देश दिया है. एपीओ की परीक्ष

हाईकोर्ट ने BPSC को दिया निर्देश, APO परीक्षा में उम्र सीमा में छूट पर विचार करने को कहा
First Bihar
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PATNA :  एपीओ यानि कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी की चयन प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को निर्देश दिया है. एपीओ की परीक्षा में उम्र सीमा में छूट यानी एज - रिलैक्सेशन के लिए हाई कोर्ट आये अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करने का हाई कोर्ट का बीपीएसी को निर्देश दिया है. 


राज्य में एपीओ यानी सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की बहाली हेतु ली जा रही चयन परीक्षा में एज रिलैक्सेशन की गुहार लगा रहे याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट ने कहा कि वे इस बाबत एक अभ्यावेदन  बीपीएससी  के अध्य्क्ष को दें. हाई कोर्ट ने आयोग के अध्य्क्ष को  निर्देश दिया है कि एज रिलैक्सेशन हेतु दायर उन अभ्यावेदनो पर सही प्रकार से  विचार कर एक हफ्ते में ज़रूरी निर्णय ले. 


न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने जयदीप कुमार व अन्य  की रिट याचिका को निष्पादित करते हुए आयोग के अध्यक्ष को इन याचिकाकर्ताओं  के अभ्यावेदन पर  एक हफ्ते में जरूरी निर्णय लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उम्र सीमा में छूट देने के आवेदनों पर विचार करते हुए आयोग दो परिस्थितियों पर ज़रूर ध्यान रखे. पहला कि कई सालों से आयोग  एपीओ की चयन परीक्षा नही ले सकी है अर्थात, विगत 15 वर्षों में सिर्फ चार परीक्षाएं ही एपीओ की हुई है और इंतजार  कर  रहे अभ्यार्थियो को आयोग ने एज रिलैक्सेशन का दिलासा दिया था. 


दूसरी बात, परीक्षा लेने में बहुत देरी होने पर यदि अधिकतम उम्र सीमा में छूट की कोई पूर्व परिपाटी रही है तो आयोग को इस मामले में विचार करना चाहिए. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि उम्र सीमा में छूट देने पर विचार करने हेतु कोर्ट कोई अभ्यार्थियों की संतुष्टि  के लिए नहीं कह रही है, बल्कि इससे आयोग को भी मौका मिल सकता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को चुनने के लिए उसे  मेधावियों का और भी बड़ा दायरा मिले. उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा आगामी 27 दिसम्बर से प्रारंभ हो रही है.