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पटना में ध्वनि प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त: रात के 9:30 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक

पटना में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए हाई कोर्ट ने रात 9:30 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। थानेदारों से कार्रवाई की रिपोर्ट हलफनामे में मांगी गई है।

बिहार न्यूज
कई थानाध्यक्षों से मांगा जवाब
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: राजधानी पटना में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शहर के कई थानों के थानेदार से हलफनामा मांगा है। 


कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। रात 9:30 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। यदि साढ़े नौ बजे के बाद कोई तेज आवाज में गाना बजाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें बताया गया कि पिरबहोर, कदमकुआं, गांधी मैदान, आलमगंज और मुसल्लहपुर जैसे इलाकों में देर रात तक तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, जिनकी पढ़ाई ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रही है।


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कदमकुआं थाना क्षेत्र में लापरवाही को लेकर संबंधित थानेदार को फटकार भी लगाई। साथ ही सभी संबंधित थानों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी हलफनामे के जरिए प्रस्तुत करें।


कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। आयोजकों को पहले से ही यह निर्देश दिया जा रहा है कि रात 9:30 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को जस्टिस राजीव राय की अदालत में होगी। वहीं, जिन थानेदारों ने अब तक हलफनामा दाखिल नहीं किया है, वे अन्य थानों से प्रक्रिया की जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं।


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