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पटना के 239 होटल और अस्पताल हो सकते हैं सील, अग्निशमन विभाग ने भेजा अंतिम नोटिस; डेडलाइन तय

Patna News: पटना में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले 239 होटल और निजी अस्पतालों पर सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी है। अग्निशमन विभाग ने अंतिम नोटिस जारी कर 15 जून तक सुधार का समय दिया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Patna News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© AI
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Patna News: राजधानी पटना में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले 239 होटल और निजी अस्पतालों पर सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें 161 होटल और 78 निजी अस्पताल शामिल हैं, जिन्होंने अग्निशमन विभाग की दो बार नोटिस दिए जाने के बाद भी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया है।


फायर विभाग ने अब इन्हें तीसरी और अंतिम नोटिस जारी की है। स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि 15 जून तक अग्निशमन नियमों का पालन नहीं किया गया तो इन सभी संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। पटना जिले में पिछले वर्ष 462 निजी अस्पतालों की सुरक्षा ऑडिट की गई थी। इनमें से 384 अस्पतालों ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन कर लिया, लेकिन 78 अस्पताल अब भी मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। 


इन अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम अपडेट नहीं किया गया है और कई जगह निकासी मार्ग भी अव्यवस्थित पाए गए हैं। कुछ स्थानों पर जर्जर बिजली तारों की स्थिति भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इसी तरह 241 होटलों की भी सुरक्षा जांच की गई थी, जिनमें केवल 80 होटल ही अग्निशमन सुरक्षा मानकों पर खरे उतर पाए।


गुरुवार को अग्निशमन विभाग की टीम ने पटना के कई होटल और अस्पतालों का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि लगभग 30 होटल और 30 अस्पताल नोटिस मिलने के बावजूद सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिला फायर कमांडेंट रितेश कुमार पांडेय ने बताया कि ऐसे सभी संस्थानों को सील करने के लिए प्रस्ताव राज्य अग्निशमन पदाधिकारी को भेज दिया गया है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता